Saturday, June 6, 2026
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अदालत का फैसला..छेडछाड मामले मे 2 साल की कैद और जुर्माना..

महिला से छेड़छाड़: ​​आरोपी को दो साल की जेल

चंद्रपुर: 19 फरवरी

गोंडपिपरी तालुका के एक गांव की महिला से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने आरोपी को दो साल की कैद, 5,000 रुपये का जुर्माना और शिकायतकर्ता महिला को 20,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

यह फैसला 17 फरवरी को न्यायाधीश पी. जी लैंगे जी की अदालत ने दिया है । 20 नवंबर, 2019 को जब पीड़िता किराने की दुकान पर अकेली थी, तब आरोपी नितिन काकड़े (गोंडापिपरी तालुका) बिस्कुट खरीदने के लिए दुकान पर गया था। बिस्किट खरीदने के बाद वह दुकान से बाहर चला गया। इस बीच, जब पीड़िता दुकान में स्टूल पर बैठकर किताब पर रंगोली बना रही थी, तभी नशे की हालत में आरोपी उसके पीछे आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता के चिल्लाने पर वह भाग गया।

उसने घटना अपने पति को बताई। बाद में घटना के संबंध में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। इस शिकायत के आधार पर गोंडपिपरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद 17 फरवरी को   सबूतों के साथ लैंगी की अदालत में दायर किया गया। गवाहों और सबूतों की जांच के बाद अदालत ने इस मामले में आरोपी को 2 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  पीड़ित को 20,000 रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया। इस मामले में, एडवोकेट बचाव पक्ष की ओर से राजेश धात्रक उपस्थित हुए, जबकि शंकर मन्ने ने जांच अधिकारी की भूमिका निभाई।

सदर बातमी ही आमच्या अधिकृत माहिती स्रोत आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे तयार केली आहे. कृपया कोणीही कॉपी करून पुर्नप्रकाशित करू नये.

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